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Friday 11 January 2013 05:25:12 AM
नई दिल्ली। रेलवे ने यात्रा के दौरान पहचान का मूल सबूत दिखाने की शर्त में छूट दे दी है। रेल मंत्रालय ने रेल यात्रा के दौरान विशेष रूप से कम आय वर्ग के यात्रियों के लिए पहचान के मूल सबूत को दिखाने की दिक्कत को देखते हुए शर्त में कुछ छूट दी है।
इस छूट के अंतर्गत कम्प्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) काउंटरों से शयनिका (स्लीपर) और द्वितीय श्रेणी आरक्षित बैठने की सीट (2एस) में यात्रा करने के लिए टिकट आरक्षित करने के मामले में फोटो लगे राशन कार्ड और फोटो लगी राष्ट्रीयकृत बैंक की पासबुक की सत्यापित फोटो कॉपी को भी पहचान के सबूत के रूप में स्वीकार किया जाएगा। ऐसे राशन कार्ड और राष्ट्रीयकृत बैंक की पासबुक की फोटो कॉपी किसी राजपत्रित अधिकारी या मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक या स्टेशन प्रबंधक/स्टेशन मास्टर से सत्यापित होनी चाहिए। यह छूट केवल राशन कार्ड और राष्ट्रीयकृत बैंक की पासबुक के मामले में ही लागू होगी। पहचान पत्र के किसी अन्य प्रकार के सबूत के मामले में यह छूट लागू नहीं होगी। उसके लिए यात्रा के दौरान मूल सबूत रखना आवश्यक होगा।
उपरोक्त प्रावधान वातानुकूलित श्रेणियों और प्रथम श्रेणी में यात्रा करने के लिए टीआरएस काउंटरों के माध्यम से जारी ई-टिकट की सभी श्रेणियों, तत्काल टिकटों पर लागू नहीं होगा। इन श्रेणी के टिकटों पर यात्रा करने के लिए वर्तमान अनुदेश जारी रहेंगे। नया प्रावधान 15 जनवरी, 2013 से लागू होगा।